उरई। ग्राम खरूसा में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर को संबोधित करते हुये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेनू यादव ने बताया कि दाम्पत्य विवादों को प्रारंभिक स्तर पर ही निपटाने के लिये पति पत्नी या उनके रिश्तेदारों में से कोई विधिक सेवा के कार्यालय में प्रार्थना पत्र दे सकता है। यह प्रार्थना पत्र संबन्धित न्यायिक पीठ को भेज दिया जाता है। जिससे वादकारी पति या पत्नी को कानून परामर्श और सहायता मिल सके। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेनू यादव ने 9 सितंबर को आयोजित होने जा रही राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि इस मंच पर सुलह योग्य सभी मामलों में पक्षकारों के मध्य समझौता कराने का प्रयास किया जाता है। इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक के प्रतिनिधि प्रवक्ता जितेन्द्र राजपूत अधिवक्ता अनिल शर्मा, थाना एट के उप निरीक्षक राजेश सिंह, राजस्व निरीक्षक मुन्ना सिंह चैहान, लेखपाल रामकिशोर गुप्ता, ग्राम विकास अधिकारी अंकित निरंजन, वरिष्ठ सहायक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय मुहम्मद बख्तयार, श्रम विभाग के डीईओ सुनील कुमार, पीएलवी टीम लीडर धर्मेन्द्र कुमार, अनुराग स्वर्णकार, योगेन्द्र सिंह तखेले, रामदेव चतुर्वेदी, महेन्द्र कुमार मिश्रा, देवेन्द्र सिंह आजाद समेत दर्जनों ग्रामीण उपस्थित रहे।
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